हरियाणा में अब हर रोज़ सुबह 10 से 12 बजे तक पटवारखाने में मिलेंगे पटवारी और कानूनगो
हरियाणा सरकार का सख्त आदेश—बैठक से पहले रोजनामचा में दर्ज करनी होगी एंट्री, डीसी करेंगे निगरानी

भिवानी/चंडीगढ, 07 अप्रैल। हरियाणा राजस्व विभाग से जुड़े कार्यों में आम जनता को समय पर सेवा दिलाने के लिए हरियाणा सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। अब राज्य के सभी 22 जिलों में तैनात पटवारी और कानूनगो हर कार्यदिवस पर सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक अपने कार्यालय, यानी पटवारखाने में मौजूद रहेंगे। इस आदेश का सख्ती से पालन सोमवार से अनिवार्य रूप से किया जाएगा। मुख्य आयुक्त, राजस्व विभाग एवं मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार, इन दो घंटों के दौरान संबंधित अधिकारी अपनी सीट नहीं छोड़ सकेंगे। यदि उन्हें किसी कोर्ट केस या ज़मीन की पैमाइश के लिए बाहर जाना भी पड़े, तो पहले रोजनामचा (मूवमेंट रजिस्टर) में उसकी बाकायदा एंट्री करनी होगी। सरकार का यह आदेश इसलिए जारी किया गया है क्योंकि जनता को अक्सर पटवारी और कानूनगो के कार्यालय में न मिलने की वजह से भूमि संबंधित कार्यों को लेकर भारी परेशानी होती है। रिपोर्ट, नक्शा, जमाबंदी या किसी विवाद का समाधान कराने के लिए आम लोगों को बार-बार चक्कर काटने पड़ते हैं। राज्यभर में वर्तमान में करीब 1450 पटवारी और कानूनगो तैनात हैं, जिनमें भिवानी जिले में ही 98 अधिकारी कार्यरत हैं। अब हर नागरिक को तय समय—सुबह 10 से 12 के बीच अपने संबंधित पटवारी या कानूनगो से कार्यालय में मिलने की सुविधा होगी। इस आदेश के अनुपालन की जिम्मेदारी जिले के उपायुक्त (DC) को सौंपी गई है। यदि कोई अधिकारी नियमों का पालन नहीं करता, तो डीसी के पास उसके खिलाफ कार्रवाई करने का अधिकार होगा। जिला राजस्व अधिकारी भिवानी सुरेश कुमार ने बताया कि मुख्यालय के आदेशों की जानकारी सभी तहसील कार्यालयों तक पहुंचा दी गई है और निर्देश दिए गए हैं कि तय समय में अधिकारी अपने स्थान पर मौजूद रहकर जनता की समस्याएं हल करें। हरियाणा सरकार का यह फैसला न सिर्फ राजस्व विभाग की जवाबदेही तय करेगा, बल्कि आम लोगों को भी ज़मीन से जुड़ी सेवाओं का लाभ समय पर और सीधे तौर पर दिलाने में मददगार साबित होगा।



