
मोहाली, 19 मई 2025 : पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री बेअंत सिंह की हत्या के मामले में उम्रकैद की सजा काट रहे बब्बर खालसा इंटरनेशनल (BKI) से जुड़े भाई जगतार सिंह हवारा को मोहाली की अदालत से बड़ी राहत मिली है। साल 2005 में खरड़ के सदर थाने में दर्ज विस्फोटक और शस्त्र अधिनियम से जुड़े मामले में अदालत ने जगतार सिंह हवारा को बरी कर दिया है।
वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई पेशी
मामले की सुनवाई मोहाली की अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश तेज प्रताप सिंह रंधावा की अदालत में हुई। इस दौरान हवारा की पेशी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से करवाई गई। अदालत ने उन्हें विस्फोटक पदार्थ अधिनियम की धारा 3, 4 और 5 तथा शस्त्र अधिनियम की धारा 25, 54 और 59 के तहत दर्ज केस में दोषमुक्त करार दिया।
वकील बोले – सबूतों के अभाव में बरी
हवारा के वकील जसपाल सिंह मंझपुर ने फैसले के बाद बताया कि पुलिस न तो हवारा को गिरफ्तार कर पाई थी और न ही उसके पास से कोई विस्फोटक या हथियार बरामद हुए थे। “कोर्ट ने सबूतों के अभाव में हवारा को बरी किया है। यह कानून और सच्चाई की जीत है,” वकील मंझपुर ने कहा।
साथी ने कहा – आज सत्य की जीत हुई है
अदालत में मौजूद हवारा के साथी जसवंत सिंह ने फैसले के बाद प्रतिक्रिया देते हुए कहा, “आज न्याय की जीत हुई है, यह उन सभी के लिए संदेश है जो वर्षों से अन्याय का सामना कर रहे हैं।”



