Punjab

बड़ी ख़बर : जगदीश भोला को हाईकोर्ट से मिली ज़मानत

जसविंदर सिंह संधू

चंडीगढ़, 23 मई-पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने पूर्व डीएसपी जगदीश सिंह भोला को बहुचर्चित ड्रग्स तस्करी मामले में ज़मानत दे दी है। मोहाली की अदालत ने भोला को मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में दोषी ठहराते हुए 10 साल की सजा सुनाई थी, लेकिन अब उसे हाईकोर्ट से राहत मिल गई है।

भोला के खिलाफ दर्ज हुआ था एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला

2013 में भोला के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया था, जिसमें उसे बड़े पैमाने पर ड्रग्स तस्करी में शामिल होने का आरोप था। इस मामले ने राज्य में नशे के कारोबार और इसके राजनीतिक-व्यवस्थागत संबंधों को लेकर कई सवाल उठाए।

सीबीआई ने 2019 में की थी जांच

साल 2019 में सीबीआई ने भोला के खिलाफ 2013 के ड्रग्स तस्करी मामले में जांच शुरू की थी। जांच के दौरान भोला ने वरिष्ठ अकाली नेता बिक्रम सिंह मजीठिया का नाम लिया था, जिससे मामला राजनीतिक हलकों में भी गर्म हो गया था।

पंजाब पुलिस से बर्खास्त हुआ था भोला

भोला, जो एक समय पंजाब पुलिस में डीएसपी के पद पर तैनात थे, को नशीले पदार्थों की तस्करी के आरोप में नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया था। इस मामले ने पंजाब पुलिस और राज्य सरकार के प्रशासनिक ढांचे पर भी सवाल खड़े किए थे।

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