
डॉ. रमनदीप कौर
चंडीगढ़, 17 मई 2025 : पंजाब के स्कूली शिक्षा विभाग ने राज्य के सभी जिला शिक्षा अधिकारियों (प्राथमिक) को ETT (एलीमेंट्री ट्रेंड टीचर) से HT (हेड टीचर) और HT से CHT (सेंटर हेड टीचर) की पदोन्नतियों को लेकर अहम दिशा-निर्देश जारी किए हैं। विभाग ने इन पदोन्नतियों को जल्द और पारदर्शी ढंग से संपन्न करने के निर्देश दिए हैं। जारी पत्र में स्पष्ट किया गया है कि यह पदोन्नतियाँ Punjab State Elementary Education Group C Service Rules 2018 और संबंधित संशोधित नियमों के अनुरूप की जाएँगी। इसके अलावा जिला स्तर पर केवल उन्हीं पदों पर पदोन्नति की जाएगी जो निर्धारित कोटे और उपलब्ध रिक्तियों के अनुसार होंगी।
मुख्य निर्देश:
- कोर्ट केस से मुक्त हो पद: पदोन्नतियाँ उन्हीं जिलों में की जाएँगी जहाँ इस प्रक्रिया पर किसी भी न्यायालय द्वारा स्थगन (स्टे) नहीं लगाया गया है।
- आरक्षण रोस्टर का पालन अनिवार्य: रोस्टर रजिस्टर को सामाजिक न्याय, अधिकारिता, अल्पसंख्यक, सामाजिक सुरक्षा एवं महिला-बाल विकास विभागों से अनुमोदित कराना अनिवार्य किया गया है।
- कमेटी की स्वीकृति जरूरी: पदोन्नति की प्रक्रिया विभाग द्वारा गठित कमेटी की स्वीकृति से ही पूरी की जाएगी।
- सीनियरिटी और पात्रता की जिम्मेदारी: जिला शिक्षा अधिकारियों को यह सुनिश्चित करना होगा कि सीनियरिटी सूची पूरी तरह से नियमों के अनुसार तैयार हो और सभी पात्रता मानदंडों की जांच सही प्रकार से की जाए।
- सिंगल टीचर स्कूलों के लिए विशेष व्यवस्था: ऐसे स्कूल जहाँ एकमात्र ETT कार्यरत है, वहाँ उसकी पदोन्नति के लिए उसकी जगह पर वैकल्पिक अस्थायी व्यवस्था का प्रस्ताव विभाग को भेजना होगा।
तीन महीने के भीतर रिटायर होने वालों को मिले प्राथमिकता
विभाग ने यह भी निर्देश दिए हैं कि पदोन्नति सूची तैयार करते समय ऐसे कर्मचारियों को प्राथमिकता दी जाए जो अगले तीन महीनों में सेवा निवृत्त होने वाले हैं, ताकि समय रहते उन्हें उनकी पात्रता अनुसार लाभ मिल सके।



