
लुधियाना, 30 मई 2025 : पंजाब आबकारी विभाग ने 64-लुधियाना पश्चिम विधानसभा उपचुनाव के चलते इलाके में तीन दिन ‘ड्राई डे’ (Dry Day) घोषित कर दिए हैं। यह निर्णय भारत निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशों के तहत निष्पक्ष व शांतिपूर्ण मतदान सुनिश्चित करने के लिए लिया गया है।
17 से 19 जून तक शराब बिक्री पर रोक
आबकारी आयुक्त जतिंदर जोरवाल ने बताया कि मतदान क्षेत्र और उसके साथ लगते 3 किलोमीटर के दायरे में 17 जून (शाम 6 बजे) से 19 जून (शाम 6 बजे) तक शराब की बिक्री, वितरण और सेवन पर पूरी तरह से पाबंदी लागू रहेगी। इसके अलावा, मतगणना वाले दिन यानी 23 जून (सोमवार) को भी यह प्रतिबंध लागू रहेगा।
आदेशों का उल्लंघन करने पर सख्त कार्रवाई
जोरवाल ने कहा कि इन आदेशों की अवहेलना करने वालों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। सभी संबंधित विभागों और अधिकारियों को इन आदेशों को सख्ती से लागू करने के निर्देश दिए गए हैं।
लुधियाना पश्चिम उपचुनाव का कार्यक्रम:
- वोटिंग तिथि: 19 जून 2025 (बुधवार)
- मतगणना तिथि: 23 जून 2025 (सोमवार)
क्यों जरूरी होता है ‘ड्राई डे’?
चुनावों के दौरान ‘ड्राई डे’ का ऐलान इसलिए किया जाता है ताकि चुनाव प्रक्रिया को निष्पक्ष और शांतिपूर्ण बनाया जा सके। शराब वितरण के जरिए मतदाताओं को प्रभावित करने की आशंका को रोकने के लिए यह कदम अनिवार्य होता है।



