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आज से लागू हुए ये नए नियम, जानिए कैसे बदलेंगे आपके रोजमर्रा के खर्चे

नई दिल्ली, 1 जुलाई : आज, 1 जुलाई 2025 से देशभर में कई महत्वपूर्ण नियमों में बदलाव हो गए हैं, जिनका सीधा असर आम आदमी की जेब और दिनचर्या पर पड़ेगा। इन बदलावों में बैंकिंग से लेकर साइक्लिंग, रेलवे, GST रिटर्न और LPG सिलेंडर की कीमतों में बदलाव शामिल हैं, जो आपके लिए अहम हो सकते हैं। इन परिवर्तनों से न केवल आर्थिक लेन-देन की प्रक्रिया में बदलाव आएगा, बल्कि सार्वजनिक सेवाओं और यातायात व्यवस्था में भी नई व्यवस्था लागू होगी। इन नए नियमों का उद्देश्य प्रशासनिक सुधार, पारदर्शिता और उपभोक्ताओं को बेहतर सेवाएं प्रदान करना है। आइए जानते हैं उन अहम नियमों के बारे में, जो आज से लागू हो चुके हैं और जिनका असर हम सभी की जिंदगी पर पड़ेगा।

रेलवे रिजर्वेशन चार्ट में अब 8 घंटे पहले जारी होगा

भारतीय रेलवे ने अपने रिजर्वेशन चार्ट में बदलाव किया है। अब यह चार्ट ट्रेन के चलने से 8 घंटे पहले जारी किया जाएगा, जबकि पहले यह 4 घंटे पहले जारी होता था। इससे वेटिंग लिस्ट वाले यात्रियों को पहले से जानकारी मिल सकेगी और वे अपनी यात्रा की योजना बेहतर तरीके से बना सकेंगे।

PAN कार्ड के लिए अब आधार होगा अनिवार्य

अब 1 जुलाई से नया PAN कार्ड बनवाने के लिए आधार कार्ड को अनिवार्य कर दिया गया है। पहले, आईडी प्रूफ या जन्म प्रमाणपत्र से काम चल सकता था, लेकिन अब इसे आधार से लिंक करना जरूरी होगा। यह कदम टैक्स सिस्टम में पारदर्शिता लाने और कर चोरी को कम करने के लिए उठाया गया है।

UPI चार्जबैक नियमों में बदलाव

UPI से जुड़ी चार्जबैक शिकायतों में अब बदलाव किया गया है। बैंक बिना NPCI (National Payments Corporation of India) की अनुमति के इन शिकायतों को दोबारा प्रोसेस नहीं कर सकेंगे। इससे ग्राहकों को जल्दी और प्रभावी समाधान मिल सकेगा और उन्हें ट्रांजैक्शन में होने वाली समस्याओं का समाधान शीघ्र मिलेगा।

ATM और बैंकिंग ट्रांजैक्शन पर बढ़े शुल्क

ICICI बैंक और Axis बैंक ने ATM से पैसे निकालने पर शुल्क बढ़ा दिया है। ICICI बैंक 5 मुफ्त ट्रांजैक्शन के बाद 23 रुपये प्रति ट्रांजैक्शन चार्ज करेगा। इंटरनेशनल ATM ट्रांजैक्शन पर 125 रुपये के अतिरिक्त 3.5% करेंसी कन्वर्ज़न चार्ज लिया जाएगा। इसके अलावा IMPS लेन-देन और बैंक शाखा में नकदी जमा करने और निकालने पर भी शुल्क लगाया जाएगा।

ITR फाइलिंग की अंतिम तिथि बढ़ी, अब 15 सितंबर तक करें रिटर्न फाइल

आयकर विभाग ने आयकर रिटर्न (ITR) फाइल करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई से बढ़ाकर 15 सितंबर 2025 कर दी है। यह उन लोगों के लिए राहत की खबर है, जो समय पर रिटर्न फाइल नहीं कर पा रहे थे। अब वे आसानी से अपनी रिटर्न भर सकेंगे।

GST रिटर्न फाइलिंग में सख्ती, पुराने रिटर्न नहीं होंगे स्वीकार

GST के तहत GSTR-3B को अब एडिट नहीं किया जा सकेगा। इसके अलावा, 3 साल से पुराने रिटर्न अब स्वीकार नहीं किए जाएंगे। यह कदम यह सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है कि सभी व्यापारी समय पर अपना रिटर्न फाइल करें और कोई रिटर्न लंबित न रहे।

क्रेडिट कार्ड नियमों में बदलाव: HDFC और SBI के नए नियम

1 जुलाई से HDFC और SBI ने अपने क्रेडिट कार्ड नियमों में बदलाव किए हैं। SBI ने न्यूनतम देय राशि की गणना का तरीका बदल दिया है, जिससे EMI, GST और अन्य शुल्क अब सीधे इसमें जुड़ जाएंगे। इसके अलावा SBI ने एयरपोर्ट दुर्घटना बीमा भी बंद कर दिया है। HDFC ने 10,000 रुपये से अधिक के ऑनलाइन गेमिंग, वॉलेट लोड और बिल पेमेंट पर 1% चार्ज लगाया है और रिवॉर्ड भी नहीं मिलेगा।

LPG सिलेंडर की कीमतों में राहत, वाणिज्यिक सिलेंडर सस्ते हुए

1 जुलाई से वाणिज्यिक LPG सिलेंडरों की कीमतों में लगभग 57 से 58 रुपये की कटौती की गई है। इस कटौती से व्यापारिक उपयोगकर्ताओं को राहत मिलेगी, खासकर उन व्यवसायों को जो रेस्टोरेंट, होटल और अन्य वाणिज्यिक सेवाओं के लिए LPG का उपयोग करते हैं।

दिल्ली में पुराने वाहनों पर पाबंदी, ईंधन नहीं मिलेगा

दिल्ली में 10 साल पुराने डीजल और 15 साल पुराने पेट्रोल वाहनों को पेट्रोल पंप से ईंधन नहीं मिलेगा। इन्हें “End of Life Vehicle” के रूप में वर्गीकृत कर दिया गया है। इसके साथ ही घरेलू उड़ानों में इस्तेमाल होने वाले ATF (जेट ईंधन) की कीमतों में 7.5% की वृद्धि हो गई है, जिसके चलते हवाई टिकट महंगे हो सकते हैं।

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